
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चुनावी राजनीति को जोरदार झटका लगा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, इस कारण वे अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस निर्णय के बाद चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर फायरिंग की भी जानकारी सामने आई है।
पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सांसदों ने चुनाव आयोग के समक्ष दायर याचिका में दावा किया था कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री के रूप में मिले उपहार बिना भुगतान अपने पास रख लिए। आरोप था कि इमरान ने उपहारों का खुलासा नहीं किया और अपने बयानों में जानकारी छुपाई।
इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करार दिया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। इस कार्रवाई के बाद इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर इमरान खान समर्थकों ने फायरिंग की। इसके बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी कि इमरान खान ने महंगे उपहारों को पहले स्टेट डिपॉजिटरी में जमा कराया, फिर उन्हें रियायती मूल्य पर खरीद कर भारी मुनाफे पर बेच दिया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, विदेश से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी में रखा जाना चाहिए।
यदि राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।
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