DHFL के एमडी शुक्रवार तक हिरासत में
मुंबई की एक विशेष अदालत ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन को गैंगस्टर इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से जुड़े धन शोधन मामले में 7 फरवरी तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है। वधावन (46) को ईडी ने 28 जनवरी को पीएमएलए अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया था, जिसने उन्हें दो दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था और 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। वह कथित रूप से असहयोगी रवैया अपना रहे थे और जांचकर्ताओं को अविश्वसनीय बयान दे रहे थे।
बीमारी की शिकायत के बाद 31 जनवरी को उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 3 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
हालत में सुधार होने के बाद उन्हें फिर से विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने सोमवार को ईडी के आग्रह पर उन्हें पूछताछ के लिए 5 दिनों की हिरासत में 7 फरवरी तक के लिए भेज दिया।
वधावन पर मिर्ची और डीएचएफएल के प्रमोटरों के साथ अवैध सौदों में बेइमानी से धन बनाने का आरोप लगाया गया है और 2010 में दक्षिण-मध्य मुंबई में उसकी तीन संपत्तियों को खरीदने के लिए एक सौदा किया।
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