Advance Tax Payment: आयकर विभाग ने जारी किया अलर्ट, 15 मार्च तक कर लें ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में ट्वीट कर कहा है कि टैक्सपेयर्स सावधान रहें. एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त भरने की आखिरी तारीख नजदीक है। याद रहे कि आपको एडवांस टैक्स की आखिरी और चौथी किस्त 15 मार्च 2023 तक चुकानी है।
Advance Tax Payment: आयकर विभाग ने जारी किया अलर्ट, 15 मार्च तक कर लें ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

इनकम टैक्स भरना सबकी जिम्मेदारी है। यह न केवल देश का विकास करेगा, बल्कि हमें अच्छे अस्पताल और सड़क जैसी सुविधाएं भी प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय पर वर्ष के अंत में कर लगाया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में करदाताओं को पहले भी टैक्स जमा करना पड़ता है जिसे एडवांस टैक्स कहा जाता है।

समय सीमा निकट है 

एडवांस टैक्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आयकर विभाग समय-समय पर अग्रिम कर के आंकड़े भी प्रकाशित करता है। इसे अग्रिम कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले करना होता है। यह योजना करदाताओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई है। 

इसके तहत आप एक बार में बड़ा टैक्स देने के बजाय धीरे-धीरे टैक्स चुका सकते हैं। इस बार अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तिथि में अब गिनती के दिन शेष हैं। इसी वजह से आयकर विभाग ने एक बार फिर उन सभी टैक्सपेयर्स को आगाह किया है जिन्हें एडवांस इनकम टैक्स भरने की जरूरत है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में ट्वीट कर कहा है कि टैक्सपेयर्स सावधान रहें. एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त भरने की आखिरी तारीख नजदीक है। याद रहे कि आपको एडवांस टैक्स की आखिरी और चौथी किस्त 15 मार्च 2023 तक चुकानी है। 

आपको बता दें कि अग्रिम कर भुगतान की श्रेणी में आने वाले करदाता अगर समय सीमा से पहले कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है। एडवांस टैक्स वह आयकर है जो करदाताओं को एक साथ नहीं बल्कि तिमाही में देना होता है। 

आयकर अधिनियम के अनुसार करदाताओं को एक वित्तीय वर्ष में अर्जित आय की गणना करनी होती है। इसके आधार पर टैक्स देना होता है। यानी एडवांस टैक्स उसी वित्तीय वर्ष में देना होता है, जिसमें आप कमाते हैं।

एडवांस टैक्स को चार भागों में बांटा गया है। पहली किस्त 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और आखिरी किश्त 15 मार्च तक जमा करनी है। आपको 15 जून तक कुल टैक्स का 15 फीसदी एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करना होगा. 

इसके बाद 15 सितंबर तक 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

समय पर एडवांस टैक्स नहीं देने पर सेक्शन 234बी और सेक्शन 234सी के तहत ब्याज देय होता है। यह मानते हुए कि आप 15 सितंबर की समय सीमा से चूक गए हैं, आपको 3 महीने के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। 

अगर किसी टैक्सपेयर ने ज्यादा एडवांस टैक्स चुकाया है तो वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकता है।

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