
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के समय में स्कूल फीस भरने वाले अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूल की 15 फीसदी फीस माफ करने का आदेश दिया है।
अभिभावकों ने स्कूल फीस वापस कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस माफ की जाए. मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
अभिभावकों ने स्कूल की जमा फीस माफ करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन सभी अर्जियों पर छह जनवरी को सुनवाई हुई और फैसला कल सुनाया गया।
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