नागरिक उड्डयन मंत्रालय की घोषणा, फ्लाइट में मास्क जरूरी नहीं

मंत्रालय ने एयरलाइनों को भेजे पत्र में कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि फ्लाइट के अंदर होने वाली घोषणाओं में जुर्माना / दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की घोषणा, फ्लाइट में मास्क जरूरी नहीं

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। हालांकि यात्रियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। अभी तक फ्लाइट में सफर के दौरान मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य था।

मंत्रालय ने एयरलाइनों को भेजे पत्र में कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि फ्लाइट के अंदर होने वाली घोषणाओं में जुर्माना / दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।

उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 0.02 प्रतिशत रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 98.79 प्रतिशत हो गई।

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