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फास्टैग अनिवार्यता की आखिरी तारीख भी आगे बढ़ी, अब डेडलाइन 15 फरवरी
सरकार ने फास्टैग की अनिवार्यता की अंतिम तारीख डेढ़ महीने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। पहले डेडलाइन एक जनवरी 2021 थी। फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद से नए चार पहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया था।
सरकार ने फास्टैग की अनिवार्यता की अंतिम तारीख डेढ़ महीने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। पहले डेडलाइन एक जनवरी 2021 थी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुताबिक टोल ट्रांजेक्शन में फास्टैग की हिस्सेदारी अभी लगभग 75%-80% है। ऐसे में सरकार यह आंकड़ा 100% करना चाहती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि टोल प्लाजा पर लंबी कतार से बचने के लिए लोग भी फास्टैग से भुगतान करना चाहते हैं।
फास्टैग को 1 दिसंबर 2017 के बाद से नए चार पहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया था। इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन भी किया था।

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