इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोकने पर हुए दर्ज केस में पूर्व विधायक BJP नेता गोरख पासवान को तीन महीने की सजा

गोरख पासवान पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के मामले में केस दर्ज कराया गया था। अदालत ने गोरख पासवान को तीन माह की सजा के साथ ही साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोकने पर हुए दर्ज केस में पूर्व विधायक BJP नेता गोरख पासवान को तीन महीने की सजा

भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोरख पासवान को सोमवार को झटका लगा है। वाराणसी की एसीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट ने दस साल पुराने मामले में गोरख पासवान को तीन महीने की सजा सुनाई है।

गोरख पासवान पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के मामले में केस दर्ज कराया गया था। अदालत ने गोरख पासवान को तीन माह की सजा के साथ ही साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गोरख पासवान बलिया की बेल्थरा रोड सीट से सपा के विधायक थे। इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था।

अदालत में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी केके मिश्रा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार आरपीएफ मऊ के एसआई डीके शर्मा ने अप्रैल 2012 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया था कि चार अप्रैल 2012 को वाराणसी-गोरखपुर रेल प्रखण्ड पर बनकरा गांव के पास रेल फाटक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सपा विधायक गोरख पासवान के नेतृत्व में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को बिल्थरा रोड और किड़िहरापुर रेलवे स्टेशनों के बीच करीब 18 मिनट तक रोके रखा था।

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