
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोच्चि इकाई ने सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को 22 जून को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है।
स्वप्ना ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने गवाही दी थी और मीडिया में कहा था कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी और बेटी सहित उनका परिवार तस्करी के रैकेट में शामिल था।
उसने अदालत के समक्ष धारा 164 के तहत एक गुप्त बयान दिया था, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सेस किया था। ईडी ने अब स्वप्ना सुरेश को 27 पेज के इस बयान के आधार पर नोटिस जारी किया है।
ईडी ने बयान का विस्तार से अध्ययन किया और कोच्चि इकाई को बयान पर आगे की जांच करने का निर्देश दिया।
स्वप्ना सुरेश ने दो अन्य मामलों में कस्टम विभाग को जो दो बयान दिए थे, उसके लिए ईडी ने जिला अदालत में भी याचिका दायर की है।
164 के तहत दिए गए बयान में स्वप्ना सुरेश ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी पत्नी कमला, उनकी बेटी वीणा, उनके निजी सचिव सी.एम. रवींद्रन, उनके पूर्व प्रधान सचिव, शिवशंकर आईएएस, और उनकी पूर्व प्रधान सचिव, नलिनी नेटो आईएएस (सेवानिवृत्त) सोने की तस्करी रैकेट में शामिल थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी सड़कों पर उतर आए हैं।
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