कर्नाटक के मस्जिदों में लाउडस्पीकर से नहीं हो सकेगी अजान? कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सीएम बोम्मई ने कही ये बात

उन्होंने कहा, यह हाई कोर्ट का आदेश है और सब कुछ बात करके या लोगों को समझाकर करना ही जरूरी नहीं है।
कर्नाटक के मस्जिदों में लाउडस्पीकर से नहीं हो सकेगी अजान? कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सीएम बोम्मई ने कही ये बात

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने भी इस मामले में मंगलवार को बयान दिया है। इससे पहले कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा था, 'राज्य में मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने संबंध में एक हल निकालने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, यह हाई कोर्ट का आदेश है और सब कुछ बात करके या लोगों को समझाकर करना ही जरूरी नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कहा कि, 'नियम केवल अजान के लिए नहीं हैं बल्कि जहां भी लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं, उनको संज्ञान में लेकर कार्रवाई होनी चाहिए।' पिछले साल हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर न लगाने की बात कही थी।

बता दें कि सोमवार को एमएनएस चीफ राज ठाकरे की टिप्पणी के बाद ईश्वरप्पा ने कहा था, जो काम राज ठाकरे या राम सेना कर रही है वह काम मुस्लिम समुदाय से बात करके आसानी से कर लिया जाना चाहिए। लंबे समय से छात्रों, बुजुर्गों और गरीबों की शिकायत रही है कि सुबह लाउडस्पीकर की आवाज से उन्हें परेशानी होती है।

पिछले हफ्ते राज ठाकरे ने कहा था कि वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं लेकिन अगर मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजेगा तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिद ते बाहर ही लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। महाराष्ट्र के दूसरे नेताओं ने उनकी बात का समर्थन नहीं किया। एमएनएस के एक कार्यकर्ता ने मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर लगा भी दिए थे। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और 5050 रुपये का जुर्माना लगा दिया।

Keep up with what Is Happening!

Related Stories

No stories found.
Best hindi news platform for youth. हिंदी ख़बरों की सबसे तेज़ वेब्साईट
www.yoyocial.news