लखनऊ: अंसल एपीआई बिल्डर पर सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए आदेश दिया हैं। जस्टिस डीके सिंह ने सीबीआई जांच को जांच के आदेश देते हुए कहा कि हर महीने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।
लखनऊ: अंसल एपीआई बिल्डर पर सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंसल API के जमीन घोटाले की CBI जांच करने के आदेश दिए हैं। लखनऊ में अंसल API पर सिंचाई विभाग की 2 हजार करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप है। अंसल API ने सरकारी जमीन को टाउनशिप में मिलाकर बिल्डरों को बेचा दिया था।

हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए आदेश दिया हैं। जस्टिस डीके सिंह ने सीबीआई जांच को जांच के आदेश देते हुए कहा कि हर महीने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।

जमीन घोटाला के जांच के आदेश जारी होने से सिचाई विभाग, एलडीए और अंसल के कई लोगों पर गाज गिर सकती है। कोर्ट ने यूपी सरकार को भी इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए हैं। मामले की पूरी रिपोर्ट 22 अगस्त तक सीबीआई हाईकोर्ट को सौंपेगी। अब अंसल एपीआई के सुशील अंसल का अब जेल जाना तय माना जा रहा है। साथ ही सिंचाई विभाग और एलडीए के कई अफसर भी अब फंदे में फंसते नजर आ रहे हैं।

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