नवरात्रों में मांस के प्रतिबंध पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले- मांस अशुद्ध नहीं..

दरअसल एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने सोमवार को नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर नवरात्रि उत्सव के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांस की दुकानों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
नवरात्रों में मांस के प्रतिबंध पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले- मांस अशुद्ध नहीं..

दिनों तक चलने नवरात्रि उत्सव के दौरान भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा मांस की दुकानों को बंद करने की कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। दरअसल एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने सोमवार को नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर नवरात्रि उत्सव के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांस की दुकानों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर की चिट्ठी पर AIMIM नेता ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर कहा, "मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अपने वैचारिक गुर्गों के लिए कट्टरता में ईज ऑफ डूइंग चाहते हैं। मांस की दुकानें बंद करने से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मांस अशुद्ध नहीं है, यह सिर्फ लहसुन या प्याज जैसा ही भोजन है। अगर लोग मीट खरीदना नहीं चाहते तो सिर्फ 99% नहीं 100% लोगों के पास मांस नहीं खरीदने का विकल्प है।"

बता दें कि यह पहली बार है कि 2-11 अप्रैल तक मनाए जा रहे नवरात्रि के दौरान एसडीएमसी द्वारा मांस की दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एसडीएमसी आयुक्त ज्ञानेश भारती को लिखे पत्र में, सूर्यान ने कहा कि धार्मिक मान्यताएं और भक्तों की भावनाएं प्रभावित होती हैं, जब वे नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने के लिए जाते हुए मांस की दुकानों के सामने से गुजरते हैं।

उन्होंने कहा कि नवरात्रि की अवधि के दौरान देवी दुर्गा के भक्त सख्त शाकाहारी भोजन के साथ नौ दिनों तक उपवास रखते हैं और मांसाहारी खाद्य पदार्थों, शराब और कुछ मसालों के सेवन से भी परहेज करते हैं।

सूर्यान ने पत्र में कहा कि आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दो अप्रैल से 11 अप्रैल 2022 तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव के नौ दिन की अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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