गणतंत्र दिवस हिंसा: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिया कार्रवाइयों का ब्योरा
केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाए हैं। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय राजधानी के कई स्थानों पर किसान पुलिस से भिड़ गए थे।
इस दौरान कई प्रदर्शनकारी लालकिले पर पहुंचे और वहां की गुंबदों पर धार्मिक झंडे फहराए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "इस मामले में प्राथमिक कदम उठाए गए हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा के संबंध में 43 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 13 एफआईआर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफर कर दी गईं हैं। हम कुछ एफआईआर में गैरकानूनी सभा (रोकथाम) अधिनियम को शामिल कर रहे हैं, जिसमें 'सिख फॉर जस्टिस' संस्था भी शामिल है।"
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) और दिल्ली पुलिस को उचित दिशा-निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने अधिकारियों से यह जांच करने के लिए भी दिशा-निर्देश मांगा है कि लालकिले पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। यह सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी को दर्शाती है।
Keep up with what Is Happening!