दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी मनी लांड्रिंग कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है। उन्होंने कहा था कि पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और दूसरे आरोपितों का है जो कि एंट्री से साफ है।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 नवंबर को सत्येंद्र जैन समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के अलावा इस मामले के आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज करने का आदेश दिया था। सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट से जमानत न दिए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी मनी लांड्रिंग कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है। उन्होंने कहा था कि पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और दूसरे आरोपितों का है जो कि एंट्री से साफ है।

यह टैक्स उल्लंघन का मामला हो सकता है लेकिन मनी लांड्रिंग का नहीं। उन्होंने कहा कि यह सत्येंद्र जैन का पैसा कैसे हो सकता है। ईडी ने उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया है कि वे दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। हरिहरन ने कहा था कि जैन के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, इसलिए सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखना पूरे तरीके से न्याय के खिलाफ होगा।

ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जैन ने हवाला ऑपरेटर को 40-50 बार नकदी उपलब्ध कराई।

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे थे जो भारतीय दंड संहिता के मुताबिक अपराध है। राजू ने कहा था कि ये मामला एक करोड़ रुपये से अधिक की मनी लांड्रिंग का है।

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