Money Laundering Case: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक व उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने मलिक के परिवार के सदस्यों, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
Money Laundering Case: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक व उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की आठ संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। वरिष्ठ राकांपा नेता मलिक (62) वर्तमान में 23 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ करीबी सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मामला दर्ज किया है।

ईडी ने मलिक के परिवार के सदस्यों, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कुर्ला (पश्चिम) में गोवावाला कंपाउंड, मुंबई में कुर्ला पश्चिम में एक वाणिज्यिक इकाई, कुर्ला पश्चिम में तीन फ्लैट और मुंबई में बांद्रा पश्चिम में दो आवासीय फ्लैट भी शामिल हैं।

इस बीच, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली मलिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीठ ने हालांकि तारीख का जिक्र नहीं किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फरवरी में मंत्री के आवेदन को खारिज कर दिया था।

मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले को बुधवार को शीर्ष अदालत में तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। इस पर जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हां, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।'

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