UP: मुख्तार अंसारी को झटका, पत्नी के खिलाफ लगे गैंग्स्टर केस में राहत देने से इलाहाबाद HC का इनकार

आफशा अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया था कि उनके खिलाफ गैंगस्टर का केस नहीं बनता। उन्हें गलत फंसाया जा रहा है।
UP: मुख्तार अंसारी को झटका, पत्नी के खिलाफ लगे गैंग्स्टर केस में राहत देने से इलाहाबाद HC का इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी की गैंगस्टर केस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आफशा अंसारी ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग की थी। आफशा के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसे चुनौती दी थी।

पूर्व में भी हाईकोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया था, जिसके खिलाफ याची सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था। आफशा अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया था कि उनके खिलाफ गैंगस्टर का केस नहीं बनता। उन्हें गलत फंसाया जा रहा है।

Keep up with what Is Happening!

Related Stories

No stories found.
Best hindi news platform for youth. हिंदी ख़बरों की सबसे तेज़ वेब्साईट
www.yoyocial.news